मतदान
जैसा कि Part 2 में बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को संघीय, राज्य और क्षेत्र के चुनावों तथा संवैधानिक बदलाव पर होने वाले जनमत संग्रहों में वोट देने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना आवश्यक है।
ऑस्ट्रेलिया के संसदीय लोकतंत्र में, नागरिक संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को वोट देकर इस बात में अपनी भूमिका निभाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे शासित हो। यदि आपका नाम सही ढंग से दर्ज नहीं है, तो आप चुनाव में वोट नहीं दे सकते।
ऑस्ट्रेलियाई चुनावों में, या संवैधानिक बदलाव पर जनमत संग्रह होने पर, वोट देना अनिवार्य है।
Australian Electoral Commission (AEC) एक कॉमनवेल्थ एजेंसी है जो संघीय चुनाव और जनमत संग्रह कराने तथा कॉमनवेल्थ मतदाता सूची बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। AEC सरकार से स्वतंत्र है। राजनीतिक दल या सरकार में बैठे लोग AEC के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकते।
ऑस्ट्रेलिया में चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है, इसलिए आप किसी भी उम्मीदवार को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से वोट दे सकते हैं। किसी को यह जानने की अनुमति नहीं है कि आपने किसे वोट दिया, जब तक आप स्वयं उन्हें न बताएँ। यदि आप चुनाव में वोट नहीं देते और वोट न देने का कोई अच्छा कारण नहीं है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अनिवार्य मतदान यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि लोगों की इस बात में भूमिका हो कि कौन शासन करेगा और संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेगा।
इस विषय पर खुद को परखें
11 इस विषय पर प्रश्न, प्रत्येक का उत्तर समझाया गया है।
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- उस दिन मतदान केंद्र पर उनका नामांकन हो जाता है
- वे एक बार मत दे सकते हैं और बाद में नामांकन करा सकते हैं
- वे मत नहीं दे सकते क्योंकि उनका नामांकन नहीं है
- पहचान पत्र लाने पर वे मत दे सकते हैं
स्पष्टीकरण: सही नामांकन ही मतदान को संभव बनाता है, इसलिए जिस व्यक्ति ने नामांकन नहीं कराया वह मत नहीं दे सकता।
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- 25 वर्ष या उससे अधिक
- 16 वर्ष या उससे अधिक
- 21 वर्ष या उससे अधिक
- 18 वर्ष या उससे अधिक
स्पष्टीकरण: नागरिक के 18 वर्ष का होते ही नामांकन आवश्यक है।
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- वे कानून लिखकर जिन पर संसद बहस करेगी
- संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को मत देकर
- AEC में काम करने वाले अधिकारियों को चुनकर
- यह तय करके कि अगला चुनाव कब होगा
स्पष्टीकरण: नागरिक स्वयं कानून नहीं बनाते; वे ऐसे प्रतिनिधि चुनते हैं जो संसद में उनकी ओर से काम करते हैं।
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- लोगों द्वारा दिए जाने वाले कर की राशि के बारे में
- स्थानीय काउंसिल के नियमों में बदलाव के बारे में
- संविधान में बदलाव के बारे में
- प्रधानमंत्री के चयन के बारे में
स्पष्टीकरण: जनमत संग्रह संविधान बदलने पर होने वाला मतदान है, इसीलिए नामांकित नागरिकों को उसमें भाग लेना ज़रूरी है।
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- चुनावों और संवैधानिक बदलाव पर होने वाले जनमत संग्रहों में
- केवल सरकार बदलने के बाद हुए चुनावों में
- चुनावों में, पर किसी भी तरह के जनमत संग्रह में नहीं
- जनमत संग्रहों में, पर किसी भी तरह के चुनाव में नहीं
स्पष्टीकरण: नामांकित नागरिकों को चुनावों में भी मत देना होता है और संविधान पर जनमत संग्रह होने पर भी।
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- वह राज्य सरकारों से निर्देश लेता है
- वह स्वतंत्र है और दल उसे प्रभावित नहीं कर सकते
- चुनाव जीतने वाला दल उसे निर्देश देता है
- उसका प्रबंधन दलों के प्रतिनिधियों का एक समूह करता है
स्पष्टीकरण: AEC स्वतंत्र रूप से काम करता है, इसलिए न राजनीतिक दल और न ही सरकार के लोग उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
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- यह सुनिश्चित करना कि शासन कौन करेगा इसमें लोगों की बात हो
- यह सुनिश्चित करना कि हर दल को बराबर समर्थन मिले
- यह सुनिश्चित करना कि सरकार अपने वादे निभाए
- यह सुनिश्चित करना कि चुनाव नियमित समय पर हों
स्पष्टीकरण: जब सभी को मत देना होता है, तो परिणाम पूरे समुदाय की इस पसंद को दर्शाता है कि कौन शासन और प्रतिनिधित्व करेगा।
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- उसे मतदाता सूची से हटा दिया जाता है
- उसकी नागरिकता जा सकती है
- उसे अगले चुनाव में दो बार मत देना होगा
- उसे जुर्माना देना पड़ सकता है
स्पष्टीकरण: मतदान अनिवार्य है, इसलिए बिना अच्छे कारण मत न देने पर जुर्माना हो सकता है।
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- कॉमनवेल्थ मतदाता सूची बनाए रखना
- संघीय चुनाव और जनमत संग्रह कराना
- यह तय करना कि संसद कौन से कानून पारित करे
- हर दल के उम्मीदवार चुनना
स्पष्टीकरण: AEC संघीय चुनाव और जनमत संग्रह कराता है तथा मतदाता सूची रखता है। वह न उम्मीदवार चुनता है और न कानून बनाता है।
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- किसी को नहीं, जब तक आप स्वयं न बताएँ
- केवल आपके घर के अन्य सदस्यों को
- केवल उसी उम्मीदवार को जिसे आपने मत दिया
- केवल उन अधिकारियों को जो मत गिनते हैं
स्पष्टीकरण: आपका मत गुप्त है। किसी को बताना है या नहीं, यह पूरी तरह आपकी अपनी पसंद है।
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- ताकि परिणाम उसी दिन घोषित किया जा सके
- ताकि मतों की गिनती बहुत तेज़ी से हो सके
- ताकि दल जाँच सकें कि उनके समर्थकों ने मत दिया है
- ताकि आप स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकें
स्पष्टीकरण: चूँकि कोई नहीं देखता कि आपने किसे मत दिया, आप बिना डर या दबाव के कोई भी उम्मीदवार चुन सकते हैं।
आधिकारिक पुस्तिका Australian Citizenship: Our Common Bond से